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Tuesday, October 28, 2025
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MP SIR 2025: मध्य प्रदेश के मतदाता ध्यान दें! SIR के लिए घर आएंगे BLO, गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल


भोपाल. एमपी एसआईआर 2025: मध्य प्रदेश लगभग 21 वर्ष बाद विशेष गहनता दोहराव (महोदय) प्रक्रिया शुरू होने वाली है. पिछली बार राज्य में यह अभियान 2002 से 2004 के बीच चलाया गया था. इस बार चुनाव आयोग मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और बना रहा है. बेदाग घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस को जानकारी दी. सम्मेलन विस्तृत जानकारी दी.

MP SIR 2025: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख मतदाता पंजीकृत हैं. इसको लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रहे थे महोदय प्रारंभ किया जा रहा है. महोदय कलेक्टर की तैयारियों के तहत और ईआरओ (विद्युतीय पंजीकरण अफ़सर) प्रशिक्षण शुरू होगा. इसके बाद जिलाधिकारी अपने-अपने जिले के बीएलओ (बूथ स्तर अफ़सर) प्रशिक्षण देंगे. आज मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई बीएलए (बूथ स्तर प्रतिनिधि) जानकारी मांगी गई थी. इसके साथ ही आज जिला स्तर पर कलेक्टर्स द्वारा समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गईं।

घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा

चुनाव आयोग का निर्देशों के अनुसार 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जा रहे हैं गणना रूप भरना होगा। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया. प्रारूप प्रकाशन कराया जाएगा और फिर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। फिलहाल राज्य में 65 हजार 14 मतदान केंद्र (बूथ) हैं, जो बढ़कर करीब 72 हजार हो जायेंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे. फिलहाल कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, जिसका अब बंटवारा किया जायेगा.

दस्तावेज़ गलत जानकारी पर सजा की जरूरत नहीं

पिछली बार हुआ था महोदय इस बार की तरह, जिन परिवारों का नाम पहले से ही सूची में दर्ज है, उन्हें नए दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।।। केवल रूप जानकारी भरना ही पर्याप्त होगा. वहीं गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. चुनाव आयोग का कहना है कि ये महोदय मतदाता सूची का मुख्य उद्देश्य डुप्लिकेटमृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना, ताकि आगामी चुनावों में सटीक मतदाता सूची उपलब्ध हो सके।

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