भोपाल. MP News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि फीडरों को तय समय से अधिक बिजली सप्लाई करने पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है. कंपनी के सीएमडी एके जैन ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी क्षेत्र में कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति पाई गई तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।
MP News: जारी आदेश के मुताबिक, अगर एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई तो संचालक का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा. अगर 2 दिन तक ऐसा हुआ तो जूनियर इंजीनियर का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा. 5 दिनों तक नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीएम का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा. वहीं 7 दिनों तक लगातार 10 घंटे से ज्यादा सप्लाई मिलने पर जीएम का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा. सीएमडी एके जैन ने अपने निर्देश में राज्य सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि कृषि फीडरों पर बिजली आपूर्ति का समय 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए. इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिये गये हैं.
राज्य में सियासत गरमा गई है
बिजली विभाग के नए आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा कि क्या प्रदेश में बिजली की कमी है? यह किसानों और कर्मचारियों के साथ अन्याय है। मध्य प्रदेश में बिजली की कमी है. कटौती हो रही है. भोपाल में भी कटौती हो रही है. सरकार को समझना चाहिए कि बिजली 10 घंटे भी नहीं मिल रही है. यह किसानों के साथ बेईमानी है.


                                    
