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Friday, October 24, 2025
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MP संबल योजना: श्रमिकों को बड़ी राहत, आयु गणना के लिए नए निर्देश जारी, अब ये दस्तावेज होंगे मान्य


मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने संबल योजना के तहत श्रमिकों की उम्र की गणना के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब आयु गणना के लिए आधार कार्ड के आधार पर शब्द हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आयु प्रमाण के लिए कई दस्तावेज मान्य होंगे, आधार कार्ड की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें आकस्मिक या सामान्य मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता के तहत एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है।

संबल योजना: आयु प्रमाण के लिए कई दस्तावेज मान्य, आधार की अनिवार्यता खत्म

श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने कहा है कि उम्र के प्रमाण के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या मार्कशीट या जिस अंतिम स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है, वहां से जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी प्रकार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र और ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उपरोक्त प्रमाणपत्रों के अभाव में ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाणपत्र, जो सरकारी सेवा में सहायक शल्यचिकित्सक पद से निम्न पद श्रेणी का न हो, मान्य होगा। उपरोक्त चारों दस्तावेजों अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आयु संबंधी अन्य दस्तावेजों का परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर आयु संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

संबल योजना क्या है?

  • संबल योजना प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अनुग्रह सहायता के तहत दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपये तथा सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं।
  • स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये और 5,000 रुपये अंत्येष्टि सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
  • संबल योजना के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये दिये जाते हैं और श्रमिकों के बच्चों के लिए कॉलेज शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत उच्च शिक्षा की पूरी ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
  • भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों को भी संबल योजना में शामिल कर उनका पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। उन्हें संबल योजना के सभी लाभ भी दिये जा रहे हैं।
  • संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से वे केन्द्र एवं राज्य शासन से रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।
  • राज्य सरकार द्वारा राज्य के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण बोर्ड के माध्यम से कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं।
  • इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के मामले में अनुग्रह सहायता और स्थायी और आंशिक विकलांगता के मामले में सहायता भी शामिल है।
  • सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत पात्रता श्रेणी में चिन्हित किया गया है। अब उन्हें सालाना 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज भी मिल रहा है।



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