भोपाल: एमपी पेंशनर्स न्यूज नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य शासन के पेंशनर्स के समान महंगाई राहत का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने आदेश जारी कर दिये हैं.
एमपी पेंशनभोगी समाचार आदेश के अनुसार, अब 1 सितंबर 2025 से शहरी निकायों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से होगी।
राज्य सरकार के इस निर्णय से शहरी निकायों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को प्रभावी राहत मिलेगी और उन्हें राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के समान वित्तीय लाभ मिलेगा।
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