ग्वालियर: Bhind News, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पेशाब कांड के आरोपियों को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा…यह अमानवीय कृत्य है, इसलिए आरोपी को तत्काल राहत नहीं दी जा सकती।
दरअसल मामला भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र का है. यहां दलित ड्राइवर को अगवा कर बेरहमी से पीटा गया और फिर पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया. पीड़ित युवक के मुताबिक वह ग्वालियर का रहने वाला है और भिंड के एक व्यक्ति की बोलेरो गाड़ी चलाता था। लेकिन कुछ दिन पहले उसने काम छोड़ दिया था, जिसके चलते तीन लोग सोनू बरुआ, आलोक शर्मा और छोटू ओझा बोलेरो कार से ग्वालियर पहुंचे और पीड़िता का अपहरण कर लिया.
बोतल में पेशाब भरकर जबरन मुंह में डाल दिया।
इसके बाद रास्ते में पीड़ित को प्लास्टिक पाइप से पीटा गया और फिर उसके मुंह में जबरदस्ती पेशाब से भरी बोतल ठूंस दी गई. इसके अलावा आकुतपुरा गांव में पीड़िता को लोहे की जंजीर से बांधकर प्रताड़ित किया गया. इस मामले में ऊंची जाति बनाम दलित का मामला सामने आया था. पीड़िता की शिकायत पर भिंड पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद भिंड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपी युवकों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने बहस की थी
इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट की एकलपीठ ने खारिज कर दिया है. इस दौरान पीड़िता के वकील ने मध्य प्रदेश की चार घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को राहत दी गई तो घटनाएं बढ़ेंगी. यह गवाहों को प्रभावित करने का भी काम करेगा. आपको बता दें कि अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए आरोपी अनूप शर्मा की जमानत याचिका पर वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा ने बहस की.



