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Tuesday, November 11, 2025
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सरकार की सख्ती, मिलिंग कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, धान परिवहन करने वाले वाहनों पर लगेंगे जीपीएस, मिलर्स को भी सख्त निर्देश


मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि मिलिंग कार्य में कोई भी अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि मिलिंग कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता पाई गई तो संबंधित जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्री ने निर्देश दिये कि धान मिलिंग के कार्य में लापरवाही नहीं बरतने वाले मिलर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

खाद्य मंत्री मंत्रालय में प्रदेश के मिलर्स के साथ आयोजित बैठक में विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मिलिंग नीति के प्रारूप पर चर्चा कर रहे थे। बैठक में शहडोल उमरिया क्षेत्र के मिलर्स द्वारा एनसीसीएफ के प्रभारी एवं कर्मचारियों के कार्य व्यवहार पर विरोध जताने पर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपर मुख्य सचिव को एनसीसीएफ के प्रभारी एवं संबंधित जिले के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने एवं कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिये.

धान परिवहन करने वाले वाहनों पर जीपीएस ट्रैकर अनिवार्य

खाद्य मंत्री ने कहा कि धान के अंतरजिला मिलिंग और परिवहन में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि विपणन वर्ष 2025-26 में धान परिवहन करने वाले ट्रकों पर जीपीएस ट्रैकर अनिवार्य रूप से लगाया जाए तथा उन वाहनों का सत्यापन परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाए। खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि यदि कोई भी ट्रक बिना जीपीएस के पाया गया तो संबंधित धान आपूर्ति अमले एवं परिवहनकर्ताओं तथा संबंधित मिलर्स के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गोदामों की भण्डारण क्षमता के निरीक्षण के निर्देश

खाद्य मंत्री राजपूत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिलर्स के गोदामों की वास्तविक भण्डारण क्षमता की समय-समय पर जांच की जाये और साथ ही जिन मिलर्स ने इस वर्ष धान मिलिंग के लिये अनुबंध किया है, उनके गोदामों एवं मिलों का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति से कराया जाये। उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि मिलर्स द्वारा बताई गई गोदाम की स्थिति और उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं है, इसलिए अधिकारी जांच में कोई लापरवाही न बरतें.

मिलिंग का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा करना अनिवार्य है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि इस बार सभी मिलर्स को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा जून 2026 के भीतर धान मिलिंग का कार्य पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने एनएएन के प्रबंध निदेशक को दिसंबर 2025 से पूरी मिलिंग प्रक्रिया की लगातार निगरानी और समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने निगम मुख्यालय में हर 15 दिन में क्षेत्रीय प्रबंधक और जिला प्रबंधक की बैठक आयोजित कर प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मिलर्स को समय पर भुगतान करना के निर्देश

मिलर्स द्वारा उपार्जन एवं मिलिंग का भुगतान समय पर नहीं करने की समस्या पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मी अरुण शमी ने नान के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा को मिलर्स को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये। यह भी निर्देश दिये गये कि भुगतान कार्य की नियमित समीक्षा करना अनिवार्य है। अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मी अरूण सामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्र से ही मिलिंग के लिये अधिक से अधिक धान एकत्र किया जाये। उन्होंने कहा कि धान उठाव में प्रयुक्त वाहनों की पंजीयन प्रक्रिया का परीक्षण कराया जाये। बैठक में मिलर्स ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये. इस दौरान एमडी नागरिक आपूर्ति विभाग श्री अनुराग वर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सरकार की सख्ती, मिलिंग कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, धान परिवहन करने वाले वाहनों पर लगेंगे जीपीएस, मिलर्स को भी सख्त निर्देश

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