जबलपुर: MLA निर्मला सप्रे: मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निर्मला सप्रे की विधायकी को शून्य घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.
बीना विधायक निर्मला सप्रे पर हाईकोर्ट का शिकंजा (Sagar MP news)
मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी पक्षों से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की है. बता दें कि निर्मला सप्रे ने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वह बीजेपी में शामिल हो गईं. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल विरोधी कानून के तहत सप्रे के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की थी.
विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को भेजा नोटिस (निर्मला सप्रे विवाद)
विधायक निर्मला सप्रे: सिंघार ने इस याचिका के लिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन दिया था. जब विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया तो उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर विधायक निर्मला सप्रे, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.



