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Friday, October 31, 2025
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बिल्डर पर RERA की सख्त कार्रवाई, कब्जा मिलने तक ग्राहक को 10,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश, मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी 50,000 रुपये


राजधानी भोपाल के भानपुरा में आरआरवी रीगल प्रोजेक्ट नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट तैयार कर रहे बिल्डर्स हर्षवर्द्धन दीक्षित और गौरव शर्मा के खिलाफ रेरा ने सख्त कार्रवाई की है। समय पर पजेशन न देने पर रेरा ने बिल्डर पर भारी जुर्माना लगाया है। रेरा ने आदेश दिया है कि कब्जा मिलने तक ग्राहक को 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा, इसके साथ ही रेरा ने मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रुपये भी देने का आदेश दिया है.

भोपाल के भानपुरा में पीपुल्स यूनिवर्सिटी के सामने बन रहे आरआरवी रीगल कमर्शियल प्रोजेक्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार हुए ग्राहकों ने इसकी शिकायत कलेक्टर, पुलिस, नगर निगम और रेरा की जनसुनवाई में की थी, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद अब दुकानदारों को न्याय मिला है, रेरा ने बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाया है।

बिल्डर पर धोखाधड़ी, धमकी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है

ग्राहक आरती भटेले, जयश्री बोराना, प्रेमलता, सीबा अख्तर, दयाराम पवार और सुरेश वर्मा ने बिल्डर्स हर्षवर्द्धन दीक्षित और गौरव शर्मा के खिलाफ रेरा और पुलिस कमिश्नर कार्यालय भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बिल्डर्स हर्षवर्द्धन दीक्षित और गौरव शर्मा ने ग्राहकों से करोड़ों रुपये लेकर धोखाधड़ी, धमकी, धमकी, मानसिक उत्पीड़न और समय पर कब्जा नहीं देने की शिकायत की थी।

रेरा ने बिल्डर पर लगाया भारी जुर्माना

मामले को गंभीरता से लेते हुए रेरा ने बिल्डर्स हर्षवर्द्धन दीक्षित और गौरव शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानों का कब्जा मिलने तक ग्राहकों को 10 हजार रुपये प्रति माह, मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये और केस खर्च के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

रेरा अनुबंध के मुताबिक 2023 में पजेशन देना था।

दुकानदारों के मुताबिक आरआरवी रीगल प्रोजेक्ट का निर्माण इवोग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हर्षवर्द्धन दीक्षित और विग्नेश वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक गौरव शर्मा मिलकर कर रहे हैं। रेरा अनुबंध के मुताबिक बिल्डर को नवंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा कर दुकानों का कब्जा देना था, लेकिन बिल्डर ने पैसा तो पूरा ले लिया लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा है और दुकानों का कब्जा नहीं दिया गया है, जिसके चलते बिल्डर के खिलाफ शिकायत की गई है।

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