मुरैना जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड के 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए जौरा कोर्ट ने आज 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि जनवरी 2021 में हुई इस घटना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी.
मध्य प्रदेश को झकझोर देने वाले मुरैना जिले के बहुचर्चित छैरा जहरीली शराब कांड में चार साल के लंबे अंतराल के बाद कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. जौरा कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (एडीओपी) प्रवीण सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत के मामले में अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया.
एडीओपी सिकरवार के मुताबिक, कोर्ट ने 3 दोषियों अंतराम, खुशीलाल और रामबीर पर 1 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और बाकी पर 1 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘जहरीली शराब बेचने का अपराध न केवल अवैध है, बल्कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है.’
14 आरोपी दोषी करार, 1 फरार, 1 का मामला बाल न्यायालय में
सिकरवार ने बताया कि लगातार हो रही मौतों के चलते बागचीनी थाना पुलिस ने 10 जनवरी 2021 को 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, कोर्ट ने इनमें से 14 आरोपियों को सजा सुना दी है, एक नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है, जबकि एक आरोपी रामकरण अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
पीड़ित परिवारों ने कोर्ट को धन्यवाद दिया
चार साल तक चले इस मुकदमे में 100 से ज्यादा सबूत अदालत में पेश किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और वैज्ञानिक रिपोर्टों से पुष्टि हुई कि शराब में घातक जहरीले रसायन मिलाए गए थे. कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अवैध और जहरीली शराब बनाकर न सिर्फ कानून का उल्लंघन किया, बल्कि कई परिवारों को तबाह भी किया, इसलिए उन्हें सख्त से सख्त सजा देना जरूरी है. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली और कोर्ट को धन्यवाद दिया.
इन 24 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है
जहरीली शराब पीने से मरने वालों में पंजाब सिंह, सरनाम सिंह, अमर सिंह, जितेंद्र, राजकुमार, ध्रुव सिंह, दिलीप, धर्मेंद्र, मुकुंद सिंह, विकास, जितेंद्र किरार, जीवाराम, दीपेश, कमल किशोर, जीतू उर्फ जितेंद्र, रामनिवास प्रसाद, ब्रजकुमार, केदार जाटव, दिलीप शाक्य, धर्मेंद्र किरार शामिल हैं।
कोर्ट ने इन 14 आरोपियों को सजा सुनाई
- मुकेश किरार
- एक पुरुष नाम
- सुरेंद्र
- अंतराल
- दिनेश
- मनमोहन
- ख़ुशीलाल
- गिरिज उर्फ गजराज
- प्रदीप राठौड़
- बृजमोहन उर्फ कल्ला
- करतार
- मनजीत
- सतीश
- रामवीर
मुरैना से नितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट



