जबलपुर, 13 नवंबर (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मीडिया को ग्वालियर पीठ परिसर में डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा की प्रस्तावित स्थापना के विरोध से संबंधित कोई भी खबर प्रकाशित करने से रोका जाए।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की खंडपीठ ने बुधवार को गैर सरकारी संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी को यह निर्देश दिया. नाजपांडे द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिया गया।
जनहित याचिका में दावा किया गया था कि 16 नवंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन से “लोगों, विशेषकर बच्चों के जीवन और संपत्ति को खतरा” पैदा होगा।
ग्वालियर में कोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर वकीलों के दो गुट आमने-सामने हैं. एक गुट प्रतिमा स्थापित करने पर अड़ा है तो दूसरा इसका पुरजोर विरोध कर रहा है.
कोर्ट परिसर में प्रतिमा का विरोध कर रहे समूह ने 16 नवंबर को ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है.
याचिकाकर्ता के वकील संजय अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल और अंकिता सिंह परिहार के मुताबिक, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ग्वालियर खंडपीठ के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने विरोध का आह्वान किया है।
भाषा सं डिमो मनीषा रंजन
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