मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के बाद अब अधीक्षक भू-अभिलेख (एसएलआर) को तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा. सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि अब इन अधिकारियों को एक ही पते और पत्राचार से संबोधित किया जायेगा.
मध्य प्रदेश शासन के भूमि संसाधन प्रबंधन आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश भोपाल ने राज्य के सभी कलेक्टरों, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख, उप प्राचार्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण विद्यालय इंदौर, उमरिया, प्राचार्य पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय तथा अधीक्षक भूमि संसाधन प्रबंधन/सहायक अधीक्षक भूमि संसाधन प्रबंधन को संबोधित पत्र में इस आशय के निर्देश जारी किये हैं।
सरकार ने दो अधिकारियों का पदनाम समायोजित कर दिया
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 12 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित राजस्व विभाग के 2 सितंबर के आदेश के अनुसार अधीक्षक भू-अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के संवर्ग को क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार के संवर्ग में समायोजित किया गया है.
अब पता एवं पत्राचार नये पद नाम से होगा
आदेश में कहा गया है कि इस समायोजन के बाद राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से भू-अभिलेख अधीक्षक को तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक को नायब तहसीलदार/कार्यपालक दंडाधिकारी घोषित किया गया है, अत: अब भू-अभिलेख अधीक्षक को तहसीलदार/कार्यपालक दंडाधिकारी तथा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/कार्यपालक दंडाधिकारी को नायब तहसीलदार आदि के नाम से संबोधित किया जायेगा. पदनाम से पत्राचार किया जाएगा।
राजस्व विभाग के आदेश (2 सितम्बर) के महत्वपूर्ण बिंदु
- आदेश में कहा गया कि राज्य में अधीक्षक भू-अभिलेख के 144 पद और तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत हैं. दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं, अब इस समायोजन के बाद तहसीलदार के कुल पद 754 हो जायेंगे।
- आदेश में कहा गया कि अधीक्षक भू-अभिलेख (जिसे अब तहसीलदार के नाम से जाना जाता है) के पद से उप जिला मजिस्ट्रेट (डिप्टी कलेक्टर) के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता के आधार पर पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती रहेगी जब तक कि पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के कारण यह पूरा संवर्ग रिक्त न हो जाए।
- आदेश के अनुसार यह संवर्ग तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जैसे संपूर्ण संवर्ग पदोन्नत एवं सेवानिवृत्त होकर रिक्त नहीं हो जाते। समायोजन के बाद अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग के अस्तित्व में रहने तक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग की पृथक-पृथक पदक्रम सूची पूर्व की भांति जारी की जायेगी।
- राज्य में सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के 282 पद और नायब तहसीलदार के 1242 पद स्वीकृत किये गये हैं। दोनों में जूनियर प्रशासनिक सेवा के तहत समान वेतनमान वाले पद हैं। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग का नायब तहसीलदार संवर्ग में समायोजन होने से अब नायब तहसीलदार संवर्ग के कुल 1524 पद स्वीकृत होंगे।
- अधीक्षक भू-अभिलेख (तहसीलदार) संवर्ग के पदों पर नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों को ही तब तक पदोन्नति दी जायेगी जब तक कि यह सम्पूर्ण संवर्ग पदोन्नति/सेवानिवृत्ति से रिक्त न हो जाये।
- सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर अब कोई नई भर्ती नहीं की जायेगी। सीधी भर्ती के रिक्त पद रिक्त होते ही इन पदों को नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों में जोड़ दिया जाएगा तथा नायब तहसीलदार की नई भर्ती के लिए अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख में पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्व की भाँति नायब तहसीलदार एवं (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) नायब तहसीलदार दोनों पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रतिशत के अनुसार तब तक की जाती रहेगी जब तक कि वर्तमान में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति नहीं हो जाती।
- भविष्य में राजस्व निरीक्षक के पद पर नायब तहसीलदार के लिए प्रचलित कनिष्ठ प्रशासनिक भर्ती नियम 2011 के अनुसार नई भर्ती की जाएगी तथा नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति की जाएगी।





