छतरपुर (मध्य प्रदेश), पांच नवंबर (भाषा) मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक पंचायत सचिव को बिना सबूत और आवश्यक दस्तावेजों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह मामला जिले के ग्राम पंचायत महटौल का है, जहां सचिव प्रेमचंद्र रायकवार ने अंजुम खान नाम की महिला का जन्म प्रमाण पत्र इस दावे के बावजूद जारी कर दिया कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है.
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नमः शिवाय अरजरिया ने एक आदेश में कहा कि गलत जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत की जांच के बाद प्रेमचंद्र रायकवार के खिलाफ तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है.
उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि रैकवार ने इंदौर के गीता नगर निवासी अंजुम खान का जन्म प्रमाण पत्र 24 सितंबर 2025 को जारी किया था।
अरजरिया ने कहा कि अंजुम खान की जन्म तिथि 11 फरवरी 2008 है और एक वर्ष से अधिक का जन्म प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आदेश के बिना जारी नहीं किया जा सकता है.
उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा महतौल गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है. बिना किसी सबूत और जरूरी दस्तावेज के जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है.
सीईओ ने कहा कि रैकवार का यह कृत्य मध्य प्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।
भाषा सं.ब्रजेन्द्र नोमान
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