मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्ताओं को एक सुविधा देने जा रही है, कंपनी ने निर्णय लिया है कि लोक अदालत की तर्ज पर धारा 126 के तहत लंबित प्रकरणों में छूट प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन एक दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक लिए जाएंगे।
कंपनी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता को कंज्यूमर कंपनी के पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्विक लिंक टैब में “Rebate As locadalat in section 126” पर क्लिक करके आवेदन जमा करना होगा। कंपनी के पोर्टल.mpcz.in पोर्टल पर उपभोक्ता आईडी दर्ज करते ही धारा 126 के तहत दर्ज लंबित प्रकरण उपभोक्ता के सामने प्रदर्शित हो जाएगा।
लोक अदालत की तर्ज पर धारा 126 में छूट मिलेगी
लोक अदालत की तर्ज पर धारा 126 के तहत छूट पाने के लिए उपभोक्ता को यह सत्यापित कर जमा करना होगा कि “उपभोक्ता के परिसर या अन्य परिसर में कनेक्शन के खिलाफ बिजली बिल की कोई राशि बकाया नहीं है और विचाराधीन मामले पर धारा 127 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष कोई अपील लंबित या निर्णय नहीं लिया गया है”। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुनकर भुगतान कर सकते हैं।
कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत लंबित मामलों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर लोक अदालत माह के दौरान मामलों का निपटारा किया जायेगा. लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के तहत समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू एवं 10 हार्स पावर तक औद्योगिक श्रेणियों में 10 लाख रूपये तक के सिविल दायित्व के लंबित प्रकरणों के आवेदन संबंधित उपमहाप्रबंधक को दिये जायेंगे।
इस तरह उपभोक्ता के लिए छूट तय की जाएगी
यहां मूल्यांकन की गई राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और मूल्यांकन की गई राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जो कि मूल्यांकन आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद हर 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज दर (चक्रवृद्धि ब्याज दर) के अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा। बशर्ते कि किसी भी मामले में धारा 127 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो।
इस स्थिति में बिजली वितरण केंद्र में आवेदन करना होगा.
कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत यदि एक कनेक्शन पर एक से अधिक मामले दर्ज हैं तो सभी मामलों का भुगतान एक साथ एकमुश्त करना अनिवार्य है। यदि किसी एक कनेक्शन पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत एक से अधिक मामले दर्ज हैं तो उपभोक्ता को वितरण केंद्र/जोन से संपर्क कर आवेदन करना होगा।



