इंदौर: इंदौर समाचार, महू छावनी क्षेत्र में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पैतृक घर पर अवैध निर्माण का मामला गरमा गया है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने उन्हें तीन दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस जारी किया है. यदि समय सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बोर्ड द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी.
तीन दिन का अल्टीमेटम
इंदौर समाचार: कैंटोनमेंट बोर्ड ने महू के मकान नंबर 1371, सर्वे नंबर 245/1245 स्थित मुकेरी मोहल्ले के इस निर्माण को अवैध पाया है। छावनी परिषद महू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यदि मालिकों ने तीन दिन के भीतर अवैध निर्माण स्वयं नहीं हटाया तो प्रशासन सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था
इंदौर न्यूज़ के मुताबिक, इसी निर्माण को लेकर 23 अक्टूबर 1996 को कैंटोनमेंट बोर्ड महू ने अनाधिकृत निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था. मामले की फाइल काफी समय से लंबित थी, जिसे अब दोबारा सक्रिय कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
कैंटोनमेंट बोर्ड की जांच में जवाद अहमद सिद्दीकी के पैतृक मकान के एक हिस्से पर अनाधिकृत निर्माण पाया गया है. बोर्ड के मुताबिक यह निर्माण छावनी अधिनियम के तहत स्वीकृत नियमों के अनुरूप नहीं है।



