इंदौर: इंदौर समाचार: इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंदौर समेत भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 300 रुपये का चालान काटा जाएगा. यह फैसला मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू किया गया है.
पीछे बैठने पर भी हेलमेट अनिवार्य (इंदौर हेलमेट नियम)
यह नियम राज्य के डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश के बाद लागू किया गया है. इंदौर डीसीपी ट्रैफिक आनंद कालादगी ने बताया कि लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम जरूरी था. अक्सर देखा जाता है कि पीछे बैठने वाले लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिससे दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत का खतरा बढ़ जाता है।
नया हेलमेट नियम का क्रियान्वयन (मध्यप्रदेश हेलमेट कानून)
इंदौर समाचार: उन्होंने कहा कि अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा और ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में मध्य प्रदेश में हुई 13,661 सड़क दुर्घटनाओं में से 42 फीसदी मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुईं. अकेले इंदौर में जनवरी से जून 2025 के बीच दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में 136 लोगों की मौत हो गई। डीसीपी कालादगी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इसे चालान के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और जीवन का मामला मानें।



