- लोन खातों से अवैध तरीके से पैसा निकाला गया
- जांच में पूरी प्रक्रिया नियम विरुद्ध पाई गई।
- 15 लोग बनाये गये आरोपी, प्रभारी विकास खण्ड प्रबंधक की पत्नी भी नामित
दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 20 लाख रुपये की सरकारी राशि के गबन का बड़ा मामला सामने आया है. जनपद पंचायत की शिकायत पर जनपद पंचायत पटेरा के एक प्रभारी प्रबंधक, उनकी पत्नी, बैंक अधिकारी और स्व-सहायता समूह के पदाधिकारियों सहित 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
यह मामला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी गई सरकारी राशि के दुरुपयोग से जुड़ा है. आरोपियों पर आपराधिक विश्वासघात और सरकारी धन के गबन का आरोप है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इस तरह घोटाले का खुलासा हुआ
मामला तब सामने आया जब जिला पंचायत दमोह में पदस्थ जिला परियोजना प्रबंधक शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 16 अक्टूबर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में पाया गया कि हटा विकासखंड के चार स्वयं सहायता समूहों के ऋण खातों से अवैध तरीके से धनराशि निकाली गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम रनेह स्थित पारस, संत, जय मां काली और कंगना स्व-सहायता समूह के खातों से करीब 20 लाख रुपए की राशि ग्राम मोहसरा (पटेरा) के केजीएन स्व-सहायता समूह के खाते में ट्रांसफर की गई। यह पूरी प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध थी.
पत्नी के खाते में ट्रांसफर हुआ सरकारी पैसा
जांच में यह भी पता चला कि केजीएन स्वयं सहायता समूह के खाते में पैसा आते ही पटेरा जनपद पंचायत के प्रभारी विकास खंड प्रबंधक नजीब अहमद खान की पत्नी शायका खान के निजी बैंक खाते में भेज दिया गया। इसके बाद रकम अज्ञात खाते में ट्रांसफर कर दी गई, जिससे गबन की पुष्टि हुई।
जिला पंचायत द्वारा गठित जांच समिति ने इस पूरे घोटाले की पुष्टि की है. समिति में जिला परियोजना प्रबंधक शैलेन्द्र श्रीवास्तव के अलावा प्रभुशंकर पांडे और जीतेन्द्र नेमा शामिल थे।
एफआईआर में 15 लोगों को बनाया गया आरोपी
प्रारंभिक जांच और जिला पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- नजीब अहमद खान (प्रभारी विकासखंड प्रबंधक, पटेरा)
- शायका खान (नजीब की पत्नी)
- संदीप सिंह ने गु (प्रभारी विकास खंड प्रबंधक हटाये गये)
- विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्ष एवं सचिव
- भारतीय स्टेट बैंक शाखा पटेरा के तत्कालीन प्रबंधक
- मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा रनेह के तत्कालीन प्रबंधक
इन सभी पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (लोक सेवक द्वारा विश्वासघात) और 34 (मिश्रित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच रनेह थाने को सौंप दी है।
समाप्ति-संदीप सिंह गौतम-हट्टा समाप्ति-नजीब अहमद खान दमोह समाचार- पटेरा
दमोह से दिनेश अग्रवाल की रिपोर्ट



