समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और ताकतवर नेता आजम खान एक बार फिर चर्चा में हैं, दो महीने पहले जेल से रिहा हुए आजम खान को एक बार फिर जेल जाना होगा, इस बार उनके बेटे अब्दुल्ला भी उनके साथ होंगे. पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया. फैसले की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. गौरतलब है कि कोर्ट ने अब तक 11 मामलों में फैसला सुनाया है, जिनमें से 6 मामलों में आजम खान को दोषी ठहराया गया है और पांच में बरी कर दिया गया है, उनके खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं।
बीजेपी विधायक ने केस दर्ज कराया है
आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड यानी दो पैन कार्ड का मामला रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था, आज सुनवाई के दौरान वह भी कोर्ट में मौजूद थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सुनवाई के वक्त कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में आजम खान समर्थक सपा नेता और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे.
अब्दुल्ला आजम पर ये हैं आरोप
गौरतलब है कि पूर्व विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है. अपनी उम्र दिखाने के लिए उसने दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया। इस मामले में उनके पिता आजम खान पर भी इसकी साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.



