इंदौर (मध्य प्रदेश), 24 अक्टूबर (भाषा) इंदौर के जिला प्रशासन ने ‘कैल्शियम कार्बाइड’ से चलने वाली देशी बंदूकों के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए शुक्रवार को इस खतरनाक खिलौने पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
जिला मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा, “अवैध रूप से निर्मित कार्बाइड बंदूकें आम लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इसलिए, इसका निर्माण, भंडारण, खरीद, बिक्री, वितरण, प्रदर्शन और इसे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।”
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
उन्होंने कहा कि इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक साल तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.
इस बीच, इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि दिवाली के आसपास शहर के विभिन्न अस्पतालों में 31 ऐसे मरीज आये जिनकी आंखें कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो गयी थीं.
उन्होंने बताया कि इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, आगर-मालवा, सीहोर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन और राजगढ़ जिले के मरीजों के साथ ही झारखंड का एक मरीज भी शामिल है.
हसनी ने कहा कि कार्बाइड गन से होने वाली दुर्घटनाओं में घायल मरीजों की उम्र तीन से 31 साल के बीच है और उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं.
अधिकारियों ने बताया कि हादसों के चलते इंदौर से पहले भोपाल और ग्वालियर जिले में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
भाषा हर्ष जीतेन्द्र
जितेंद्र



