मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने अब उन्हें भी राज्य सरकार के पेंशनभोगियों की तरह महंगाई राहत देने का फैसला किया है, इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने आदेश जारी कर दिए हैं।
राज्य सरकार के इस निर्णय से शहरी निकायों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को प्रभावी राहत मिलेगी और उन्हें राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के समान वित्तीय लाभ मिलेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं ताकि पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत का लाभ मिल सके।
महंगाई राहत 1 सितंबर 2025 से देय होगी
नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी निकायों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के समान महंगाई राहत का लाभ देने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार अब नगरीय निकायों के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को एक सितम्बर 2025 से सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से देय महंगाई राहत मिलेगी।
प्रदेश के पेंशनर्स को दिवाली से पहले तोहफा मिला है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के 4.50 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को तोहफा देते हुए महंगाई राहत में 2 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी की है. सरकार ने छठे वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की दर 6 फीसदी बढ़ाकर 246 फीसदी से 252 फीसदी कर दी है. वहीं, सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनभोगियों का डीआर 2 फीसदी बढ़ाकर 53% से 55% कर दिया गया है. नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी, इसलिए खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ अक्टूबर से मिलेगा।



