भागलपुर, 23 अक्टूबर 2025बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी सभी पर्यवेक्षकों, वरीय पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के पुलिस अधीक्षक और सभी निर्वाची पदाधिकारियों की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक हुई. बैठक में उपस्थित सभी प्रत्याशी चुनाव व्यय और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) से संबंधित नियम विस्तृत जानकारी दी गयी.
बैठक में अभ्यर्थियों को बताया गया कि.
- बीएनएस की धारा 163 इसके मुताबिक, अपने परिवार के सदस्यों के अलावा चार से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते.
- किसी भी प्रकार के प्रचार, रैली, बैठक, बैनर या लाउडस्पीकर के लिए अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
- लाउडस्पीकर का उपयोग ऐसा रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है.
- मतदान के दिन प्रत्येक उम्मीदवार के लिए केवल दो वाहनों की अनुमति होगी – एक उम्मीदवार के लिए और एक चुनाव एजेंट के लिए।
- कोई भी चुनाव व्यय केवल प्रत्याशी के खाते से ही किया जायेगा। 10,000 रुपये से ज्यादा कैश खर्च नहीं किया जा सकेगा. सभी खर्चों का 30 दिन के भीतर विवरण जमा करना अनिवार्य अन्यथा जीतने वाले उम्मीदवार को पद छोड़ना पड़ सकता है.
- जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उन्हें इसकी जानकारी अखबार में प्रकाशित कर कटिंग देनी होगी.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस बार सभी बूथों पर सीएपीएफ तैनात रहेगा और सभी बूथों का वेबकास्टिंग किया जायेगा।
- ईवीएम रैंडमाइजेशन 29 अक्टूबर को होगा.
- 29 और 30 अक्टूबर को ईवीएम को गोदाम से डिस्पैच सेंटर भेजा जाएगा, जहां कमीशनिंग की जाएगी.
- 10 नवंबर को बूथों पर ईवीएम भेजी जाएंगी। इस दौरान उम्मीदवार अपने अधिकृत व्यक्ति को वीडियोग्राफर के साथ रख सकते हैं।
इसके अलावा, प्रेषण केंद्र कुल 6 बनाये गये हैंजबकि केवल मतगणना केंद्र 2 विशेष केंद्र – बिहपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज के महिला आईटीआई में आयोजित किया जाएगा। शेष 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी को मतगणना केन्द्र बनाया गया है। पोल्ड ईवीएम को इस केंद्र पर लाया जाएगा, जबकि अनपोल्ड ईवीएम को गोदाम में रखा जाएगा।
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