भागलपुर 30 अक्टूबर 2025: बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन भागलपुर चुनाव कार्य से जुड़ी सभी विशेष टीमें- एईओ (सहायक व्यय पर्यवेक्षक), लेखा टीम, एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वाड टीम), एसएसटी (स्टेटिक निगरानी टीम), वीएसटी (वीडियो निगरानी टीम) और वीवीटी (वीडियो देखने वाली टीम) – उनके दायित्वों एवं कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गयी है. सभी प्रचार, सार्वजनिक बैठकें, रैलियां, रोड शो और अन्य खर्च इसी सीमा के भीतर खर्च करने होंगे। सभी कार्यक्रमों का वीडियोग्राफी वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी) ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के अनियमित खर्च या आचार संहिता के उल्लंघन की पहचान की जा सके.
फ्लाइंग स्क्वाड (एफएसटी) आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, रिश्वतखोरी, अवैध नकदी, शराब, हथियार या असामाजिक गतिविधियों से संबंधित हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. यदि कोई वाहन या व्यक्ति ₹50,000 से अधिक नकद, शराब या प्रलोभन सामग्री बरामद होने पर उसे जब्त कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में मामला पेश करें करना अनिवार्य होगा.
स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) द्वारा संवेदनशील स्थलों पर चेक पोस्ट स्थापित कर सतत् निगरानी रखें किया जायेगा। प्रत्येक जांच एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी पूरी घटना की वीडियोग्राफी अनिवार्य है क्या होगा। जनता का कोई भी सदस्य ₹ 300 का शुल्क देकर इस रिकॉर्ड की एक प्रति प्राप्त कर सकेगा।
वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी) प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत में कार्यक्रम का नाम, स्थान, तिथि, उम्मीदवार और राजनीतिक दल का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया। वाहनों, पोस्टरों, बैनरों, मंच आदि का स्पष्ट दृश्य कैप्चर किया जाना चाहिए ताकि चुनाव खर्च का सटीक आकलन संभव है.
वीडियो अवलोकन टीम (वीवीटी) प्रतिदिन रिकॉर्डिंग की समीक्षा करें और चुनाव व्यय या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों की रिपोर्ट व्यय लेखा टीम और सहायक व्यय पर्यवेक्षक को दें। भेज देंगे।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सभी टीमें विनम्र और विनम्र व्यवहार रखना। महिला से संबंधित जांच महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही की जाएगी। सभी टीमों को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।
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