भागलपुर, 10 नवंबर 2025. बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के दूसरे चरण में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने वाहनों के प्रयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
जिला अधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरीवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हृदयकांत एवं पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
उम्मीदवारों को केवल 3 वाहनों की अनुमति थी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कुल 3 वाहन की अनुमति होगी-
- एक वाहन स्वयं उम्मीदवार के लिए
- एक वाहन चुनाव एजेंट के लिए
- एक वाहन कार्यकर्ता के लिए
इन वाहनों का उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके नाम पर अनुमति पत्र जारी किया गया है।
अनुमति पत्र को वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाना अनिवार्य है।
मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक परिवहन के लिए वाहन का उपयोग वर्जित है है।
उल्लंघन की स्थिति में-
- वाहन जब्ती किया जायेगा
- संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई किया जायेगा
अनुमति प्राप्त वाहन में ड्राइवर सहित अधिकतम 5 व्यक्ति सिर्फ बैठ सकेंगे.
वोटिंग के दिन इन गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है
मतदान के दिन निम्नलिखित वाहनों के निर्बाध परिचालन की अनुमति होगी:
✔ निजी वाहन
- अगर मालिक व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग करें
- परिवार मतदान केंद्र पर 200 मीटर की सीमा के बाहर जब तक वह निकल नहीं जाता तब तक वाहन जा सकता है
✔ आवश्यक सेवाएँ
- एम्बुलेंस
- अस्पताल वाहन
- दूध वैन
- पानी का टैंकर
- विद्युत आपातकालीन सेवा वाहन
- पुलिस वाहन
- चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों के वाहन
✔ सार्वजनिक परिवहन
- निर्धारित रूटों पर बसें चल रही हैं
- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए टैक्सी, ऑटो, रिक्शा
✔ विशेष स्थिति
- बीमार या असहाय व्यक्तियों के निजी वाहन
- सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी हेतु वाहन
इन वाहनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन विशेष बसें चलायेगा
मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन निर्धारित मार्गों पर विशेष बसों का संचालन भी करेगा।
प्रशासन ने कहा कि आम जनता को सूचित करने और चुनाव के दौरान सुचारु प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किये गये हैं.
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