पटना: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसके तहत राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में राशि दर्ज की है. 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेज दिया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि यह रकम है सरकार को इसे वापस करना होगा.
इस पर मुख्यमंत्री मो नीतीश कुमार उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है. उन्होंने साफ़ कहा-
“किसी भी महिला को यह रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। यह पैसा रोजगार शुरू करने में मदद के लिए है, लोन के लिए नहीं।”
सीएम नीतीश का संदेश- ‘अफवाहों से सावधान रहें’
सीएम ने महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो राशि दी गयी है महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं के लिए है.
“यह मदद स्वरोजगार के लिए है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी महिला रकम लौटाने के लिए बाध्य नहीं है।”
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। योजना के तहत अब तक 1.51 करोड़ महिलाएं को 10-10 हजार रु राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई है। कुल मिलाकर सरकार 7500 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये की राशि. जारी कर दी गई है।
योजना का उद्देश्य एवं भावी योजनाएं
सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है स्वरोजगार के अवसर दे दो और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
स्कीम के तहत:
- पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की धनराशि दी जाती है.
- यदि महिला का बिजनेस 6 महीने बाद सफल हो जाता है तो सरकार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दे देंगे।
- इससे महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं विस्तार और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकेंगे.
अब तक प्रगति
- 26 सितंबर: 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए ₹7,500 करोड़.
- 3 अक्टूबर: 25 लाख महिलाओं को ₹2,500 करोड़।
- 17 अक्टूबर: 21 लाख महिलाओं को ₹2,100 करोड़।
- 31 अक्टूबर: चौथी किस्त हस्तांतरित कर दी गई।
➡️ अब तक योजना से 1.51 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ मिल गया है।
अगली किस्त की तारीख
सरकार के मुताबिक, आने वाली किश्तें 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर और 5 दिसंबर को जारी किया जायेगा.
यह राशि उन आवेदकों को भेजी जाएगी जो छह सितंबर तक आवेदन पूरे हो चुके हैं।
कौन कर सकता है आवेदन और किसे मिलेगा लाभ?
- लाभार्थी महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए.
- महिला जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ा होना चाहिए.
- पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
- योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, या विधवा महिलाएँ पा सकते हैं।
महिलाएं कौन सा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं?
सरकार ने कहा कि इस रकम से महिलाएं फल/जूस की दुकान, किराना, सब्जी की दुकान, स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, कॉस्मेटिक ज्वेलरी, बकरी/मुर्गी पालन, कृषि कार्य आदि जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं.
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