बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इस बार छठ महापर्व का भी आयोजन हो रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने अक्टूबर महीने का वेतन समय से पहले जारी करने का फैसला किया है. वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को महीने के आखिरी कार्य दिवस तक वेतन का भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन इस बार छठ पर्व के कारण 21 अक्टूबर से ही वेतन भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है. यह लगातार दूसरा महीना है जब वेतन का भुगतान तय समय से पहले किया जा रहा है। पिछले माह भी दुर्गा पूजा व दशहरा को देखते हुए अग्रिम भुगतान किया गया था.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 का वेतन 21 अक्टूबर से देने का निर्णय लिया गया है.
इस फैसले के लिए बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 का हवाला दिया गया है. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान लागू आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद ही सरकार ने यह कदम उठाया है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के ज्ञापांक 4855 दिनांक 21 अक्टूबर 2025 के माध्यम से चुनाव आयोग ने अग्रिम वेतन भुगतान पर अपनी ‘अनापत्ति’ दे दी थी. इसके बाद ही वित्त विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारियों और कोषागार पदाधिकारियों को पत्र भेजा है.
आइए आपको बताते हैं लोक आस्था का महापर्व छठ इस बार यह 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. 25 को ‘नहाय-खाय’, 26 को ‘खरना’, 27 को ‘डूबते सूर्य’ और 28 को ‘उगते सूर्य’ को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय त्योहार का समापन होगा।
VOB चैनल से जुड़ें