भागलपुर, 25 अक्टूबर 2025.छठ पर्व को लेकर बिहार सरकार ने सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि राज्य भर में कार्बाइड गन और अत्यधिक शोर वाले पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
पत्र में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ स्थानों पर लोहे, स्टील और पीवीसी पाइपों में विस्फोटक सामग्री भरकर अवैध कार्बाइड गन पटाखे। का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है। ऐसे पटाखों से अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं – कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है, जबकि कुछ लोगों के चेहरे और हाथ जल गए हैं. घटनाएं भी सामने आई हैं.
पर्यावरण और सुरक्षा दोनों को ख़तरा
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि कार्बाइड बंदूकें न सिर्फ मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं इसका पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विस्फोट के दौरान उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से घाटों पर पूजा में बाधा आती है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी खतरा होता है।
छठ घाटों पर कड़ी निगरानी रहेगी
राज्य सरकार ने इसका निर्देश दिया है छठ पर्व के दौरान किसी भी घाट पर कार्बाइड गन या किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति नहीं होगी। पुलिस और जिला प्रशासन को निगरानी बढ़ाने, घाटों पर नियमित गश्ती करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
लोगों से की गई अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे कार्बाइड गन या किसी भी प्रकार के पटाखों का इस्तेमाल न करें और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें.
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है ऐसे अवैध पटाखों के निर्माण या उपयोग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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