प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने जादू-टोना मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जिसमें अनिल रजवार, अमरेश रजवार, सुनील रजवार, संजय रजवार, सुशील रजवार और शर्मा रजवार शामिल हैं. सभी आरोपी रेहला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में रेहला थाना क्षेत्र के बरवाडीह गोदरमा खुर्द निवासी सुरेश रजवार ने 7 जुलाई 2021 को आठ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि 7 जुलाई 2021 को सुबह 3 बजे मृतिका का पति अपने घर से शौच के लिए गया था. जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी को सभी आरोपित धारदार हथियार से पीट रहे थे. वह चिल्ला रही थी. उनकी हत्या उनके घर के पास एक नाले के पास की गई थी. उनकी पत्नी के सिर और गर्दन पर घाव थे. अनिल रजवार ने मृतक सूरज मनिया देवी को धमकी दी थी कि वह डायन है. मेरी पोती को नष्ट कर दिया गया है. मेरी पोती मर गई है, मैं तुझे भी इसी तरह काट कर मार डालूँगा. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी पाया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जादू-टोना प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत छह महीने की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना और जादू-टोना प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत तीन महीने की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की 50 फीसदी रकम पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया है.
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