रामगढ़: राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित “आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम” को 21 से 28 नवंबर 2025 तक “सेवा का अधिकार सप्ताह”* के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.
सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर पश्चिम में आयोजित शिविर के दौरान लाभुक अनंत कुमार की समस्या का त्वरित समाधान किया गया। आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। अनंत कुमार शिविर में आय प्रमाण पत्र बनवाने आये थे, जहां शिविर के दौरान ही उनका फॉर्म भर दिया गया और त्वरित गति से काम कर उन्हें शिविर में ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया.
अनंत कुमार को आय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी चितरपुर श्री दीपक मिंज द्वारा उपलब्ध कराया गया. मौके पर लाभुक अनंत कुमार ने अपने आवेदन का ऑन द स्पॉट निष्पादन किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन रामगढ़ को धन्यवाद दिया.
सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर “झारखंड राज्य सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, 2011” में सूचीबद्ध राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं का अधिकतम लाभ समयबद्ध तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा इन शिविरों में सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत जिले के सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इन शिविरों में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं:
(ए) शिविर में आवेदनों की प्राप्ति…
(i) “झारखंड राज्य सेवा वितरण गारंटी अधिनियम, 2011” में सूचीबद्ध सेवाओं और संबंधित समस्याओं से संबंधित आवेदन आम जनता से प्राप्त किए जाएंगे और आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
(ii) इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य सेवा क्षेत्रों (सेवा फोकस क्षेत्रों) के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे:-
(ई) इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य सेवा क्षेत्रों (सेवा फोकस क्षेत्रों) के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे:-
* जाति प्रमाण पत्र
*स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
*आय प्रमाण पत्र
* जन्म प्रमाण पत्र
* मृत्यु प्रमाण पत्र
*नया राशन कार्ड
* दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन
*जमीन की पैमाइश
*भूमि धारण प्रमाण पत्र
*विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदन।
(iii) उपरोक्त के अलावा, झारखंड राज्य सेवा वितरण गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध आम लोगों से संबंधित अन्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
(बी) ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण…
प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही समाधान करते हुए समाधान/प्रदर्शन दस्तावेजों के साथ आवेदक की फोटो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
इस श्रेणी के तहत लोगों की शिकायतें शिविर में ही दर्ज की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाएगा और आवेदन का निष्पादन अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदनों की ट्रैकिंग भी की जाएगी।



