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रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाले की फिलहाल सीबीआई जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आज इस याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई की शुरुआत में विधानसभा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रेरणा से जुड़ा है और ऐसे मामलों में अक्सर सीबीआई हस्तक्षेप करती है. उन्होंने कहा कि विधानसभा की याचिका पहले ही स्वीकार कर ली गयी है. सीबीआई की ओर से पेश एसवी राजू ने इन दलीलों का विरोध किया और कहा कि नियुक्ति में अनियमितताएं हुई हैं और यह गंभीर मामला है, इसलिए जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई की मांग खारिज कर दी और उसकी याचिका खारिज कर दी.
गौरतलब है कि नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसी आधार पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी. बाद में विधानसभा की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और विधानसभा की याचिका पर विचार करने का फैसला किया था.
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