कुंडहित. पालाजोड़ी पंचायत अंतर्गत हरियालमाटी गांव में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. पीएलवी सीमा घोष ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी जानकारी दी जा रही है. शिविर में पीएलवी ने प्रखंड परिसर में उपस्थित लोगों को डालसा द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सहायता के साथ-साथ बाल शोषण, बाल हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से संबंधित कानूनों की जानकारी दी. साथ ही दिव्यांगता से संबंधित कानूनी जानकारी भी दी गयी. बताया कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के से शादी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। बाल विवाह में शामिल लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में आम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें, ताकि बाल विवाह रोका जा सके. अगर आपके गांव में किसी नाबालिग की शादी हो रही है तो आप टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं. मौके पर ग्रामीण मौजूद थे. चकदीपहाड़ी में नशामुक्ति को लेकर किया जागरूक जामताड़ा. डालसा जामताड़ा के तत्वावधान में बुधवार को करमाटांड़ प्रखंड जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. पीएलवी राजेश बेसरा, बाबूराम मरांडी ने उपस्थित बच्चों, महिलाओं व पुरुषों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं व डीएलएसए से मिलने वाली कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी. बताया कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी नहीं करनी चाहिए। साथ ही सड़क दुर्घटना, नशामुक्ति, बाल विवाह, पीएम आवास, अबू आवास, मैनियां सम्मान योजना के बारे में भी बताया. मौके पर कीर्तिक हेम्ब्रम, कलेसर मुर्मू, शिबू हांसदा, होपनी मरांडी, समिता हांसदा, सोनजोली हेम्ब्रम आदि उपस्थित थे।
अस्वीकरण: यह लोकजनता अखबार का स्वचालित समाचार फ़ीड है. इसे लोकजनता.कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है