न्यूज11भारत
रांची/डेस्क: लूट और अपहरण के ढाई साल पुराने मामले में मुकदमे का सामना कर रहे सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। अपर न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है. मामला 23 मई 2023 को कांके थाना क्षेत्र में हुई घटना से जुड़ा था. आरोपियों पर ट्रक चालक कलीम अंसारी और उसके बेटे के साथ लूटपाट और अपहरण का आरोप था.
मामले में राजेंद्र कुमार महतो उर्फ गोविंद महतो, संतोष गंझू, संजय सिंह, गौतम यादव, मनोहर सिंह, सुग्रीम सिंह और राजेश महतो उर्फ बिनोद महतो को आरोपपत्रित अभियुक्त बनाया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों सूचक कलीम अंसारी, उनके पुत्र सैफ नवाज आलम और जांच अधिकारी मुन्नाजिर हसन की गवाही दर्ज करायी गयी. लेकिन किसी ने आरोपी की पहचान नहीं की. अदालत ने कहा कि इसे अपराध से जोड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं है.
ये भी पढ़ें- सारंडा इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद।



