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रांची/डेस्क: रिम्स-2 के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर चल रहे विवाद के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के अपर न्यायिक आयुक्त मिथिलेश कुमार की अदालत ने आज अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूर्व मंत्री गीता श्री उराँव, पुष्पा खलखो, कालिका कुमारी, मंजुला टोप्पो, बलकु उराँव, प्रेमशाही मुंडा और हर्षिता कुमारी को अग्रिम जमानत दे दी।
यह मामला 24 अगस्त 2025 का है, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने नगड़ी इलाके में ‘हाल जोतो, रोपा रोपो’ आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन किया था. इस आंदोलन को लेकर कांके सीओ अमित भगत की शिकायत पर कुल 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी. एफआईआर में आंदोलनकारियों पर भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हथियारों से हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. राज्य सरकार ने रिम्स-2 के निर्माण के लिए नगरी मौजा में 227 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं.
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