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रांची/डेस्क: बिल्डिंग प्लान की मंजूरी से संबंधित जनहित याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में निष्पादित की गयी. आरआरडीए और रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृति में देरी और वसूली मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
मामले में रांची नगर निगम की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि 3 जुलाई 2023 से अब तक 2529 भवन मानचित्र आवेदनों पर कार्रवाई की गयी है. जिसमें 2068 बिल्डिंग प्लान के आवेदन को मंजूरी दे दी गयी है. शेष 461 भवन मानचित्र आवेदन कुछ त्रुटियों के कारण लंबित हैं।
राज्य सरकार के प्रारूप के तहत नगर निगम में भवन योजना की स्वीकृति बीपीएएमएस के माध्यम से दी जा रही है. निगम में 30 दिन के अंदर कोई भी आवेदन लंबित नहीं रखा जा रहा है. पारदर्शी तरीके से आवेदन स्वीकृत किये जा रहे हैं. कोर्ट ने रांची नगर निगम का पक्ष सुनने के बाद जनहित याचिका निष्पादित कर दी.
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