अम्बर कलश तिवारी/न्यूज़11 भारत
धनबाद/डेस्क: भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिए गठित विशेष टीम के सदस्यों की बैठक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में हुई.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्राप्त 637 आवेदनों पर विचार करते हुए 432 पात्र लाभार्थी पाये गये। उपायुक्त के निर्देशानुसार पुन: 31 किसानों की रैंडम जांच की गयी. जांच टीम ने सभी 31 किसानों को पॉजिटिव पाया। इस क्रम में 432 पात्र लाभुकों को योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गयी. जबकि 205 अयोग्य लाभुकों का आवेदन पात्र नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया.
मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा, डीपीएम जेएसएलपीएस शैलेश रंजन एवं विशेष टीम के सदस्य उपस्थित थे.
कुसुम योजना से संबंधित दस्तावेज, योगदान एवं शर्तें:-
- हालाँकि, उस किसान का चयन किया जाएगा जिसके खेत में ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है।
- लाभार्थियों के पास कार्यशील सिंचाई सुविधा (जल स्रोत) उपलब्ध होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास कृषि भूमि एवं अद्यतन भूमि लगान रसीद होनी चाहिए।
- लाभार्थियों द्वारा प्रति सोलर पंप 2 एचपी (एसी और डीसी), 3 एचपी (एसी और डीसी) का योगदान। 5 एचपी (एसी और डीसी) क्रमांक 5000, 7000 और 10000 के लिए चयन के बाद ऑनलाइन निदेशक, जेईडीए, रांची को भुगतान करना होगा।
आप अधिक जानकारी जेईडीए की वेबसाइट- www.jreda.com से प्राप्त कर सकते हैं।
- चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत किसान/महिला किसान/माइक्रोड्रिप सिंचाई से लाभान्वित किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- पीएम कुसुम योजना के तहत पूर्व में लाभान्वित किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- चयन प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।
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