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Thursday, November 6, 2025
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प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए जाने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी


लातेहार: आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर ने लातेहार शहरी क्षेत्र स्थित विभिन्न मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच की गयी तथा व्यवसायियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जारी किये गये नये निर्देशों की जानकारी दी गयी. आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के 14.10.2025 से प्रभावी आदेश के अनुसार, किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम में “ओआरएस” शब्द (चाहे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है) का उपयोग भ्रामक पाया गया है।

ऐसे सभी पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओआरएस शब्द का उपयोग केवल एक चिकित्सा उत्पाद (मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान) के रूप में किया जा सकता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित नमक और चीनी के सही अनुपात में तैयार किया जाता है।

प्रतिबंधित पेय पदार्थों में ओआरएस शब्द वाले उत्पाद जैसे ओआरएसएल, ग्लूकोन डी, एक्टिव-ओआरएस, रेबलान्ज़ ओआरएस आदि शामिल हैं। हालांकि इन उत्पादों पर “ओआरएस नहीं” का लेबल लगा है, लेकिन इनका उपयोग उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है, इसलिए ये प्रतिबंधित रहेंगे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेसर्स ज्ञान मेडिकोज, मेसर्स आकाश सोनी, मेसर्स न्यू श्री राम मेडिकल हॉल, मेसर्स साईं मेडिकल एजेंसी, मेसर्स श्रीराम मेडिको, मेसर्स मुकेश मेडिकल हॉल, मेसर्स न्यू आदर्श मेडिकल हॉल, मेसर्स न्यू लक्ष्मी मेडिकल हॉल, मेसर्स जनता मेडिकल हॉल और मेसर्स अजंता मेडिकल हॉल का निरीक्षण किया।

मोईन अख्तर ने बताया कि जिन भी थोक और खुदरा विक्रेताओं के पास ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद उपलब्ध हैं, उन्हें तुरंत इन्हें संबंधित निर्माता कंपनी को लौटा देना चाहिए और इन्हें बाजार में नहीं बेचना चाहिए.

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आने वाले दिनों में निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए गए तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस एक्ट) की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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