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रांची/डेस्क: नगर निगम चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से नगर निगमों और नगर निकायों के चुनाव कराने की संभावित तारीख बताने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में हुए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को सौंप दी गयी है. कुछ बिंदुओं पर सीटों के आरक्षण, जनसंख्या सूची आदि से संबंधित जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गयी है, जिसे जल्द ही आयोग को उपलब्ध करा दिया जायेगा. इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी.
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से सीटों के आरक्षण की पूरी अनुशंसा कर आयोग को नहीं भेजी गयी है. इसकी जानकारी मिलते ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जायेगी. यह अवमानना याचिका आवेदक रोशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से दायर की गयी है. दोनों ने मांग की है कि नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने के कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए.
राज्य में 12 शहरी निकायों में जून 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं। कई नगर निगम बिना चुनाव के ही चल रहे हैं। 27 अप्रैल 2023 के बाद राज्य में कोई चुनाव नहीं हुआ है। कोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को याचिका संख्या 1923/2023 और 2290/2023 में आदेश पारित किया और तीन सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव कराने का निर्देश दिया।
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