धनबाद समाचार: सिविल सर्जन से मांगी गई संस्थानों की सूची धनबाद समाचार: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने जिले में संचालित सभी निजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थानों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) के तहत पंजीकृत करने की पहल शुरू कर दी है। इस संबंध में ईएसआईसी, क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन ने धनबाद के सिविल सर्जन को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत ऐसे सभी संस्थानों, अस्पतालों, क्लीनिकों, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य इकाइयों, जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, को ईएसआई योजना में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा. क्षेत्रीय निदेशक ने सिविल सर्जन से उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि उन्हें इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. ईएसआई योजना के तहत कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना और विकलांगता के मामले में नकद लाभ और आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा बीमित कर्मचारियों के बच्चों को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण भी मिलता है।
अस्वीकरण: यह लोकजनता अखबार का स्वचालित समाचार फ़ीड है. इसे लोकजनता.कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है



