14 नवंबर 2025 को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र कुमार राय ने किया. मृतक के भाई सुनील मुर्मू ने 8 नवंबर 2024 को गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक, 7 नवंबर 2024 की रात करीब 8 बजे जब बाबूजान शराब पीकर बादू सोरन के घर पहुंचा, तो लखिंदर सोरेन भी वहां आ गया. किसी बात पर उसने बाबूजान को हत्या की धमकी दी थी। बाद में रात 10 बजे बाबूजान का शव उसके घर की चहारदीवारी के बाहर मिला.
बुजुर्ग बोझ नहीं, हमारे अनुभव के स्तंभ हैं: जज
धनबाद . बुजुर्ग लोग समाज की धरोहर हैं। उनका सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है।’ माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 इसी उद्देश्य से बनाया गया है। ये बातें सोमवार को सिविल कोर्ट धनबाद में बुजुर्गों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर में सब जज सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने कहीं. उन्होंने कानून स्वयंसेवकों से कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अशिक्षित या असहाय बुजुर्ग अपने अधिकारों से वंचित न रहे और उसे समय पर न्याय और वित्तीय सहायता मिले। इस अवसर पर 16 वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई। कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम धनबाद प्रमुख कुमार विमलेंदु, उपप्रमुख अजय कुमार भट्ट, नीरज कुमार गोयल, सुमन पाठक शैलेन्द्र झा, कन्हैयालाल ठाकुर, मुस्कान चोपड़ा, स्वाति कुमारी आदि उपस्थित थे। तीन तलाक मामले में हाईकोर्ट ने शमशाद की याचिका खारिज कर दी
धनबाद. भूली थाना क्षेत्र के अंसारी मंजिल बाइपास रोड पांडरपाला निवासी मो. तीन तलाक मामले में शमशाद अंसारी को झारखंड हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. उनकी ओर से दायर आपराधिक विविध याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बार-बार बुलाने के बावजूद उनके वकील बहस के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. वहीं सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गौतम राकेश ने अपना पक्ष रखा. विपक्षी संख्या दो शबनम परवीन के अधिवक्ता लुकेश कुमार ने भी बहस की. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आपराधिक विविध याचिका खारिज कर दी।
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