धनबाद.
अवैध कोयला चोरी मामले में आरोपित मधुबन थाना क्षेत्र के आशाकोठी निवासी कारू यादव उर्फ देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन की अदालत में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता पीके वर्मा ने बहस की. लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है. सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर 2025 तय की गई है. इस मामले में मधुबन थाने की सहायक अवर निरीक्षक सुनीता कुमारी की शिकायत पर ट्रक चालक अनिल तिवारी, सहायक अक्षय कुमार पटेल, ट्रक मालिक ईशरमन शर्मा, कारू यादव, मंटू यादव, मुकेश यादव, बजरंगी पासवान और संजीव मोदक के खिलाफ मधुबन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
रंजय हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद.
झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर 2025 को होगी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बब्लू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस के माध्यम से पेश किया गया. जमानत पर बाहर चल रहे हर्ष सिंह आज उपस्थित नहीं थे. उनके अधिवक्ता ने प्रतिवेदन आवेदन दाखिल किया.
कालीचरण यादव पर हमला मामले में आरोपियों के खिलाफ गवाही की तारीख तय
धनबाद. भौंरा ओपी क्षेत्र के न्यू क्वार्टर में इंटक नेता काली चरण यादव पर हुए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए आरोप तय करने की अगली तारीख 12 जनवरी 2026 तय की है.
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