26.8 C
Aligarh
Saturday, November 22, 2025
26.8 C
Aligarh

धनबाद समाचार: अब बिना पैन कार्ड के नहीं होगी संपत्ति की रजिस्ट्री.


धनबाद समाचार: रजिस्ट्री विभाग ने 100 से अधिक क्रेता-विक्रेताओं को भेजा नोटिस. धनबाद समाचार: आयकर विभाग के हालिया सर्वे में सामने आयी अनियमितताओं के बाद रजिस्ट्री विभाग एक्शन मोड में आ गया है. विभाग ने 2023-24 और 2024-25 में दस्तावेज पंजीकरण के दौरान पैन कार्ड नहीं देने वाले 100 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा है। इस कार्रवाई के बाद रजिस्ट्री ऑफिस और प्रॉपर्टी बाजार दोनों में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक, कई निवेशकों ने पैन नंबर होने के बावजूद इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने फॉर्म 60 का सहारा लिया, जो संदेह के घेरे में है। विभागीय सूत्रों की मानें तो ऐसे मामलों में एंटी मनी लांड्रिंग नियमों के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है.

एक-एक फाइल को खोजा जा रहा है

रजिस्ट्री विभाग का कहना है कि पिछले दो साल में कई ऐसे डीड मिले हैं जिनमें पैन नंबर की जगह फॉर्म 60 भरा गया है. इसके चलते दस्तावेजों की जांच बढ़ा दी गई है और अब एक-एक फाइल की जांच की जा रही है। इस बीच अवर निबंधक, धनबाद रामेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि अब दस्तावेज निबंधन प्रक्रिया में पैन कार्ड पूरी तरह अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि बिना पैन कार्ड दस्तावेज के पंजीकरण कराने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालय की कार्रवाई से उन लोगों में बेचैनी बढ़ गयी है, जिन्होंने पिछले वर्षों में नियमों की अनदेखी कर संपत्ति की खरीद-बिक्री की थी. इस कदम को शहर के रियल एस्टेट जगत में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

चार साल में कितने चेक और कितना नकद भुगतान किया गया, इसकी जांच चल रही है

सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग ने रजिस्ट्री विभाग से पिछले चार वर्षों 2021-2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए भुगतान मोड का विवरण मांगा है। इन चार वर्षों में कितने दस्तावेज़ पंजीकृत हुए हैं? उसमें भुगतान का तरीका क्या है? कितना भुगतान नकद किया गया है और कितना भुगतान चेक से किया गया है. आयकर विभाग द्वारा मांगे गए ब्यौरे को लेकर रजिस्ट्री विभाग सभी दस्तावेजों की जांच करा रहा है।

अस्वीकरण: यह लोकजनता अखबार का स्वचालित समाचार फ़ीड है. इसे लोकजनता.कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है



FOLLOW US

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Related Stories

आपका शहर
Youtube
Home
News Reel
App