धनबाद समाचार: अब उपभोक्ताओं को एक किलोवाट का नया घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए 4,552 रुपये जमा करने होंगे. जेबीवीएनएल ने सिक्योरिटी डिपॉजिट का नियम लागू कर दिया है. इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से सभी एरिया बोर्ड को सूचना जारी कर दी गयी है. नए सेवा कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं से शुक्रवार को सुरक्षा निधि राशि जमा कराई गई। इसके तहत उपभोक्ताओं से एक किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन लेने पर 3950 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट, 100-100 रुपये आवेदन व मीटर फीस और 375 रुपये सर्विस कनेक्शन के तौर पर जमा कराए जाते थे। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को अब एक किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए 4552 रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि में 3,950 रुपये प्रति किलोवाट लोड की बढ़ोतरी होगी। यानी दो किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर उपभोक्ताओं को 4,552 रुपये के अलावा 3,950 रुपये भी जमा करने होंगे.
कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 7105 रुपये चुकाने होंगे
नया नियम कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर भी लागू कर दिया गया है. एक किलोवाट का नया कनेक्शन लेने के लिए कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 7105 रुपये चुकाने होंगे. इसमें आवेदन और मीटर परीक्षण के लिए 100 रुपये, सेवा कनेक्शन के लिए 375 रुपये और सुरक्षा जमा के रूप में 6,530 रुपये शामिल हैं। इसके अलावा अलग-अलग किलोवाट के लिए आवेदन करने पर उपभोक्ताओं से अलग-अलग राशि ली जाएगी।
डेढ़ साल से सिक्योरिटी डिपॉजिट बंद था
बता दें कि करीब डेढ़ साल से धनबाद समेत राज्य के सभी सात एरिया बोर्ड में जमानत राशि जमा करने का नियम खत्म कर दिया गया था. उपभोक्ताओं के घरों व प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू होने के साथ ही जेबीवीएनएल द्वारा सिक्योरिटी राशि जमा करने का नियम बंद कर दिया गया. प्रीपेड मीटर लगने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित कर दी जाती थी. तब से एक किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों से आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये के अलावा केवल 875 रुपये ही लिए जाते थे। किलोवाट बढ़ने से कीमत 500 रुपये बढ़ जाएगी। यानी दो किलोवाट कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को 975 रुपये के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त जमा करने को कहा गया।
सुरक्षा निधि की धनराशि विद्युत बिल में समायोजित की जायेगी।
जेबीवीएनएल के अधिकारियों के मुताबिक नये नियम के तहत नये सर्विस कनेक्शन के रूप में उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि उनके बिजली बिल में समायोजित की जायेगी. यह नियम उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनके घरों व प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटर लगे हैं। जैसे ही प्रीपेड मीटर जेबीवीएनएल सर्वर से कनेक्ट होगा, शुरुआती महीने में सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि बिल से काट ली जाएगी। इसका मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उपभोक्ता के खाते से सुरक्षा जमा राशि कटने के बाद उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
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