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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट में प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों (विकलांग) की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने से संबंधित याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिर्फ विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को आगे बढ़ाने की अनुमति दी, जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया. इस आदेश के बाद 3451 विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट हो गयी है.
कोर्ट ने पहले 31 मार्च 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेईटीटी) आयोजित करने का निर्देश दिया था और परीक्षा आयोजित होने तक रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति रोकने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 3451 प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की भी आशंका जतायी गयी थी.
कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी है, लेकिन कोर्ट के पूर्व आदेश के कारण विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है. आयोग ने यह भी कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती. कोर्ट के पूछने पर आयोग के वकील संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी कर ली जायेगी. इसके बाद हाईकोर्ट ने सीमित छूट देते हुए सिर्फ विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दी.
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