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रांची/डेस्क:- झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई तय समय सीमा के भीतर की जानी चाहिए. ताकि थाने के अंदर होने वाली गतिविधियां पारदर्शी तरीके से सामने आ सकें और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके.
झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रॉपर्टी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड शोभिक बनर्जी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह बात कही. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. कोर्ट के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए और अब तक की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी जिलों के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों के लिए टेंडर प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए. इसके बाद प्रदेश के सभी 334 पुलिस स्टेशनों में कैमरे लगाने का काम तेजी से शुरू किया जाए.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए और डेटा नियमित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 5 जनवरी तक आदेश के अनुपालन पर रिपोर्ट भी मांगी है. बता दें कि यह मामला पश्चिम बंगाल निवासी शोभिक बनर्जी की याचिका पर आधारित है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह चेक बाउंस मामले में जमानत के लिए धनबाद कोर्ट आये थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से दो दिनों तक थाने में हिरासत में रखा और जबरन दबाव बनाकर दूसरे पक्ष का पक्ष ले लिया. और दावा किया कि पूरी घटना बैंक मोड़ थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. लेकिन पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ दो दिन का सीसीटीवी बैकअप उपलब्ध है.
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