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रांची/डेस्क: शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपियों के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में डांस करने का वीडियो सामने आने के बाद दायर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि दो दिनों के अंदर जेल में नियमित जेल अधीक्षक की नियुक्ति की जाये.
कोर्ट ने जेल प्रशासन को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हालत में कैदियों को मोबाइल फोन, चार्जर या कोई नशीला पदार्थ नहीं मिलना चाहिए. साथ ही झालसा और पुलिस प्रशासन को समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का भी आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान जेल आईजी भी कोर्ट में मौजूद थे. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में हुई. कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
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