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Saturday, November 15, 2025
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जमीन धोखाधड़ी मामला: निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार, जमानत याचिका खारिज


न्यूज11भारत
रांची/डेस्क:
जमीन धोखाधड़ी मामले में निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. भानु प्रताप प्रसाद पर अंचल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने और सरकारी दस्तावेजों को अवैध रूप से अपने घर में रखने का आरोप है. बदांगाई अंचल के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार की शिकायत पर एक जून 2023 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. ईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया था और ईसीआईआर दर्ज की थी.

भानु प्रताप प्रसाद का भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से गहरा नाता है. उन्हें गुमला में रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया था. सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस छापेमारी में भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से फर्जी बैनामे और जमीन के दस्तावेजों का जखीरा बरामद हुआ था. 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से वह जेल में हैं. वह बदांगाई के 8.86 एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में भी आरोपी हैं।

ये भी पढ़ें- पूर्व डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, अनुराग गुप्ता को बताया ‘वर्दी वाला गुंडा’

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