न्यूज11भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह सुनवाई कारोबारी विष्णु कुमार अग्रवाल की ओर से दायर दो याचिकाओं पर हुई.
विष्णु अग्रवाल ने पीएमएलए विशेष अदालत द्वारा उनकी ‘मुक्ति याचिका’ को खारिज करने के फैसले के साथ-साथ उनके खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने पहले ही विष्णु कुमार अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अदालत में उनके खिलाफ आरोप भी तय हो गए हैं. विष्णु अग्रवाल ने इन न्यायिक फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच के दौरान कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. इन आरोपियों में कारोबारी विष्णु अग्रवाल के अलावा निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय और भरत प्रसाद, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और अन्य शामिल हैं.
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