अरुण कुमार यादव/न्यूज़11भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (बी-पीएमएफबीवाई), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में बताया है कि हाल ही में आये चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के कारण जिले के कई प्रखंडों में फसलों को नुकसान हुआ है. ऐसे में उपायुक्त ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अपने फसल क्षति की जानकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर दें, ताकि उन्हें समय पर बीमा योजना एवं आपदा प्रबंधन सहायता का लाभ मिल सके. फसल या उपज के नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर सूचित करना अनिवार्य है। यह समय सीमा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (बी-पीएमएफबीवाई) के नियमों के अनुसार तय की गई है।
किसान सीधे टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी फसल के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। किसान +91 7065514447 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आवश्यक जानकारी और फोटो साझा कर सकते हैं। किसान अपने ब्लॉक के सहकारी कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी जानकारी दे सकते हैं। जिन किसानों ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं कराया है, वे अपने खेत का जियो टैग फोटो, फसल का विवरण और रकवा (क्षेत्रफल) दर्ज कर संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करें.
ऐसे किसानों को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा. उपायुक्त श्री यादव ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कर्मचारियों एवं पंचायत सेवकों को भेजकर फसल क्षति का शीघ्र आकलन करने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर हुई क्षति को ही बीमा दावे के लिए पात्र माना जाएगा। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 72 घंटे के अंदर जानकारी देना न भूलें. उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि जिले के सभी किसान भाई-बहनों से अनुरोध है कि फसल क्षति की जानकारी समय पर दें, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित बीमा राशि एवं आपदा सहायता शीघ्र उपलब्ध करायी जा सके.
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