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रांची/डेस्क: कोयला व्यवसायी विपीन मिश्रा पर फायरिंग मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश कुमार ठाकुर को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. अपर न्यायाधीश संजीव झा की अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें कि आरोपी अविनाश 18 मार्च से न्यायिक हिरासत में जेल में है. 7 मार्च को दिनदहाड़े विपिन मिश्रा पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. यह घटना बरियातू थाना क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय के पास की है. मामले को लेकर बरियातू थाने में कांड संख्या 63/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अविनाश ठाकुर पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन मिश्रा और उनके ड्राइवर पर अवैध हथियार से फायरिंग की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये. जांच के दौरान आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि अविनाश निर्दोष है और उसका नाम एफआईआर में नहीं है. और उसके खिलाफ अपराध का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.
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