बालूमाथ : बालूमाथ अंचल अधिकारी बालेश्वर राम ने बालूमाथ थाने में आवेदन देकर सीसीएल संचालित मगध संघमित्रा क्षेत्र के महाप्रबंधक चितरंजन कुमार व परियोजना पदाधिकारी साधना सतनारायण के खिलाफ वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
दिए गए आवेदन में अंचलाधिकारी ने कहा है कि उपायुक्त लातेहार से पत्र प्राप्त हुआ है तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी लातेहार के प्रतिवेदन पत्र के आलोक में सीसीएल द्वारा मगध कोलियरी के आरा गांव में लगभग 6.95 हेक्टेयर वन एवं झाड़ी भूमि पर बिना कार्य अनुमति के साइडिंग का निर्माण कराया जा रहा है.
जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। दिये गये आवेदन में कहा गया है कि खाता संख्या 175, प्लॉट संख्या 321 का रकबा 4,43, 327, 324, 440, कुल 9,91 एवं 7,71 एवं 0,86 7,09 एवं 175, कुल रकबा 27 एकड़ 32 डिसमिल, खाता संख्या 175 का ही प्लॉट संख्या है. 321, 443 में कुल क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर एवं 1,28 हेक्टेयर है, मगध परियोजना क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल 336 हेक्टेयर में से 4,14 हेक्टेयर वन एवं झाड़ी भूमि, 6.95 हेक्टेयर सीसीएल की मगध कोलियरी की साइडिंग का निर्माण किया जा रहा है.
जबकि सीसीएल को यह काम भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति लेने के बाद ही करना था. बिना अनुमति के कार्य करना वन अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए इन दोनों पर प्राइमरी स्कूल बनाए जाने चाहिए। इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारी का आवेदन बालूमाथ थाना में दिया गया है, फिलहाल मैं थाना से बाहर हूं, थाना पहुंचते ही प्राथमिक मामला दर्ज कर लिया जायेगा.



