22.8 C
Aligarh
Saturday, October 25, 2025
22.8 C
Aligarh

अवैध खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज


रामगढ़ : रामगढ़ जिले में खनिजों के अवैध खनन व परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया है.

इसी क्रम में आज दिनांक 25.10.2025 की सुबह अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व में एवं जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ की उपस्थिति में बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने हेतु गठित जिला स्तरीय छापेमारी दल द्वारा रामगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न बालू घाटों जैसे सिरका, हेसापोड़ा आदि का औचक निरीक्षण किया गया. आप यह खबर झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं।

साथ ही अंचल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं खान निरीक्षक के नेतृत्व में अंचल स्तरीय छापेमारी दल द्वारा विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी की गयी.

छापेमारी के दौरान रामगढ़ थाना अंतर्गत कुल 02 बालू लदे वाहन (1) मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर बिना अंकित, मॉडल नं. 1035DI, चेसिस नं. MEA629A1GE0123013, इंजन नं. भरा हुआ पाया गया. एवं 01 ट्रैक्टर गिट्टी लदा हुआ – लाल रंग का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर नंबर अंकित नहीं, मॉडल नंबर – 265DIXP, प्लस, चेसिस नंबर. MBNGAACDASRA15321, इंजन नंबर- RSA4UDN2217 ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं होने पर लाल रंग के ट्रेलर को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके अलावा बरकाकाना थाना अंतर्गत 01 ट्रैक्टर नंबर अंकित नहीं है, महिंद्रा बी275 डीआई, इंजी नंबर पर बालू लदा हुआ था। RRC2EAN1462, चेसिस नंबर MBNABAEXKRRC15453 लाल रंग, पार्ट नंबर अंकित नहीं, पार्ट पर नीला रंग एवं बालू लदा हुआ, लगभग 100 घन फीट बालू जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गयी.

सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व की हानि, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4, 21, झारखंड लघु खनिज अनुदान नियमावली, 2004 के नियम 54 यथा संशोधित, उपरोक्त वर्णित ट्रैक्टरों के मालिक, चालक एवं अन्य संलिप्त लोगों के विरुद्ध झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली के नियम 9, 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. 2017.

FOLLOW US

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Related Stories

आपका शहर
Youtube
Home
News Reel
App