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रांची/डेस्क: रांची सिविल कोर्ट के वकील गोपी कृष्ण की हत्या मामले में दोषी करार दिये गये दो आरोपियों रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अपर न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने यह सजा सुनाई. हत्या की घटना 2 अगस्त 2024 को हुई थी. सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम महुआ टोली निवासी अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गयी थी.
घटना उस वक्त हुई जब वकील अपने घर के पास खड़े थे. घटना को लेकर रांची के अधिकांश लोग गुस्से में थे. मामले को लेकर अधिवक्ता की पत्नी ने सुखदेवनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के तीसरे दिन 5 अगस्त को पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तभी से आरोपी जेल में है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से एक आरोपी खेमलाल कालिंदी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
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